उत्तर प्रदेश : सुप्रीम कोर्ट ने गैंगस्टर मुख्तार अंसारी को पंजाब से यूपी भेजने के निर्देश दिए बता दे यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से गैंगस्टर मुख्तार अंसारी को यूपी जेल में शिफ्ट करने की अपील की थी।
पंजाब सरकार ने और मुख्तार अंसारी ने इस याचिका का विरोध किया था
गैंगस्टर और माफिया गिरी से नेता बने मुख्तार अंसारी के ऊपर अब खतरों के बादल मंडरा रहे हैं उन्हें डर लगने लगा है इस बात का कि कहीं यूपी सरकार उनकी गाड़ी ना पलट दे
आपको बता दें उत्तर प्रदेश सरकार की इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को 2 हफ्ते के अंदर मुख्तार अंसारी को यूपी जेल शिफ्ट करने के आदेश दिए हैं । मुख्तार अंसारी उगाही और अवैध कथित मामलों में 2019 से पंजाब की रोपड़ जेल में बन्द है । प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट इस बात को इस बात को तय करेगी कि कुख्यात गैंगस्टर मुख्तार अंसारी को किस जेल में रखा जाए
मुख्तार अंसारी को सता रहा है गाड़ी पलटने का डर
जस्टिस अशोक भूषण आर एस रेड्डी की पीठ ने यह फैसला सुनाया । सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तार अंसारी की याचिका भी खारिज कर दी । उत्तर प्रदेश में दर्ज मामलों को लेकर अपने आपको बाहरी राज्य में शिफ्ट करने की अपील की थी

बता दे योगी सरकार मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश लाकर उसके खिलाफ चल रहे मामलों को निपटारा करना चाहते हैं ।
मुख्तार अंसारी को यूपी जेल ट्रांसफर करने को लेकर पंजाब सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच जंग छिड़ी हुई है जबकि पंजाब सरकार इस मामले को अपनी प्रतिष्ठा से जोड़कर देख रही है । और इस मामले को लेकर दोनों में कानूनी और सियासी जंग जारी है। इस याचिका का गैंगस्टर माफिया मुख्तार अंसारी के अलावा पंजाब सरकार ने पुरजोर विरोध किया है उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार पर जबरन तानाशाही का आरोप लगाया है