नैनीताल : जंगल की आग पर हाईकोर्ट ने पीसीसीएफ को किया तलब,हाईकोर्ट ने प्रदेश के जंगलों में लग रही आग का मंगलवार को स्वत संज्ञान लेते हुए प्रमुख मुख्य वन संरक्षक राजीव भरतरी को बुधवार सुबह वर्चुअल व्यक्तिगत रूप से तलब किया है किसी भी अदालत ने कहा कि कोरोनावायरस फिर से उठा रही है जंगलों में आग लगने से पीड़ितों को सांस लेने में कठिनाई होगी मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने इन द मैटर ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ़ फारेस्ट एरिया हेल्थ एंड वाइल्डलाइफ का जनहित याचिका के रूप में स्वत संज्ञान लिया पर्यावरण प्रेमी अधिवक्ता दुष्यंत में नाली व राजीव बिष्ट ने कोर्ट के समक्ष जंगलों में लग रही आग की जानकारी दी बताया कि अभी प्रदेश के कई जंगल चल रहे हैं लेकिन प्रदेश सरकार रोकथाम के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है|
हाईकोर्ट ने वर्ष 2016 में ही जंगलों को आग से बचाने के लिए गाइडलाइन जारी की थी जिसमें दस हज़ार फायर वाचर रखने 72 घंटे में आग बुझने पवन अफसरों पर कार्रवाई करने का निर्देश थे हालांकि इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी अधिवक्ता दुष्यंत ने मार्च 2004 में तत्कालीन सचिव पीसी पांडे की ओर से जारी शासनादेश की प्रति कोर्ट के समक्ष रखी जिसमें वनों की रोकथाम के लिए प्रभावी रणनीति तैयार करने व अनुश्रवण करने के लिए जनपद विकासखंड स्तर पर समितियों के गठन करने के दिशा निर्देश थे|
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