मां-बाप को सताने वाले बच्चे संपत्ति से होंगे बेदखल
माता-पिता को सचेत होने की जरूरत है| हरिद्वार एसडीएम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए ऐसे 6 बुजुर्गों के बच्चों को माता पिता की संपत्ति से बेदखल करते हुए 1 महीने के अंदर घर खाली करने के आदेश दिए हैं कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने पर पुलिस प्रशासन को आवश्यक कार्यवाही करने के लिए कहा गया है|
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माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण और कल्याण अधिनियम के तहत कोई भी व्यक्ति एसडीएम कोर्ट में अपने बच्चों के खिलाफ वाद दायर कर सकता है अधिनियम की धारा के तहत एसडीएम की ओर से सुनवाई के बाद बच्चों को उनकी संपत्ति से बेदखल कर दिया जाता है|ऐसे ही 6 बुजुर्गों की ओर से हरिद्वार एसडीम कोर्ट में वाद दायर किया गया था बुधवार को एसडीएम पूर्ण सिंह राणा इन मामलों की सुनवाई कर रहे थे ज्वालापुर कनखल और रावली महदूद के बुजुर्गों की ओर से कोर्ट में वाद दायर किया गया था कि उनके बच्चे उनके साथ ही रहते हैं|
लेकिन न तो उनकी कोई सेवा करते हैं और ना ही खाना देते हैं|उल्टे उनके साथ मारपीट करते हैं| बच्चों को अपनी चल और अचल संपत्ति से बेदखल कर घरों से बाहर निकालने की मांग की थी|