गरीबों का राशन डकारने वालों पर होगा मुकदमा: सरकार ने दी मोहलत, दस दिन में स्वयं कार्ड सरेंडर कर दें, नहीं होगी कार्रवाई
प्रदेश में एक लाख 84 हजार से अधिक अंत्योदय एवं 12 लाख 27 हजार से अधिक प्राथमिक परिवारों के राशन कार्ड धारक हैं। इनमें बड़ी संख्या में फर्जी एवं अपात्र राशन कार्ड धारक हैं। जो हर महीने गरीबों को मुफ्त एवं बहुत कम कीमत पर मिलने वाले राशन का लाभ ले रहे हैं। सरकार फर्जी एवं अपात्र राशन कार्ड धारकों को पहले राशन कार्ड को पूर्ति निरीक्षक कार्यालय में सरेंडर के लिए दस दिनों का समय देगी।
इस अवधि में राशन कार्ड सरेंडर करने वालों केेे खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होगी। उनका नाम व पता भी गोपनीय रखा जाएगा, लेकिन तय समय के बाद राशन कार्ड सरेंडर न होने पर राशन की वसूली के साथ ही उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।
अपात्र के खिलाफ कार्रवाई के लिए टोल फ्री नंबर होगा जारी
अपात्र होने के बावजूद हर महीने अंत्योदय और प्राथमिक परिवार राशन कार्ड धारकों का राशन ले रहे कार्डधारकों के खिलाफ कार्रवाई के लिए विभाग टोल फ्री नंबर भी जारी करेगा। इस नंबर पर ऐसे फर्जी व अपात्र राशन कार्ड धारकों के खिलाफ शिकायत करने वाले का नाम व पता गोपनीय रखा जाएगा।
हर महीने इतना मिलता है राशन
अंत्योदय राशनकार्ड धारक तीन रुपये किलो चावल व दो रुपये किलो के हिसाब से गेहूं दिया जाता है। इसके अलावा पांच किलो फ्री राशन मिलता है।