उमेश कुमार को शपथ लेने से रोकने के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर
खानपुर विधानसभा से चुने गए नवनिर्वाचित विधायक उमेश कुमार शर्मा के चुनाव को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की है जिसमें यह आरोप लगाए गए हैं कि उन्होंने चुनाव आयोग को नामांकन में दिए गए शपथ पत्र में कई तथ्य को छुपाया है।
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आपको बता दें आरोप इतने गंभीर हैं जिसको हाईकोर्ट ने गंभीरता से लेते हुए शुक्रवार को होली अवकाश के बावजूद कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा एवं न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही याचिका की अर्जेंट सुनवाई की।
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सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता पर्याप्त तथ्य कोर्ट में नहीं दे सके। जिसके बाद रिकॉर्ड कोर्ट में पेश करने के लिए याचिकाकर्ता ने समय मांगा। इस पर हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई की तिथि 23 मार्च निर्धारित कि है। इस मामले में मुख्य चुनाव आयुक्त को पक्षकार बनाया गया है। यह याचिका देवकी कलान लक्सर निवासी विरेंद्र कुमार व जनता कैबिनेट पार्टी की अध्यक्ष भावना पांडे ने खानपुर के विधायक उमेश शर्मा के नामांकन मैं दिए गए शपथ पत्र में कई तथ्यों को छुपाने के संबंध में दायर की है।
उन्होंने कोर्ट से अपील की है कि उनको विधायक की शपथ लेने से रोका जाए और चुनाव आयोग को उमेश शर्मा के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए जाएं।