देहरादून : कोरोना कर्फ्यू को लेकर उत्तराखंड प्रशासन कि गाइडलाइन, कोरोना के बढ़ते संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण के दृष्टिगत उत्तराखण्ड शासन द्वारा दिशा-निर्देश निर्गत किये गए हैं।
प्रदेश में दिनांक 08 जून की प्रातः 06 बजे से 15 जून की प्रातः 06 बजे तक कोविड कर्फ्यू को बढ़ाया जा रहा है। इस दौरान आवश्यक वस्तुओं की दुकानें (फल, सब्जी, डेयरी, दूध, मीट) प्रातः 08 से 12 बजे तक खुलेंगी।
राशन की दुकानें, किराने की दुकानें एवं General Stores दिनांक 09 जून एवं 14 जून को प्रातः 08 बजे से दोपहर 01 बजे तक खुली रहेंगी।
स्टेशनरी एवं किताबों की दुकानें दिनांक 09 जून एवं 14 जून को प्रातः 08 बजे से दोपहर 01 बजे तक खुली रहेंगी।
कपड़ा ,रेडीमेड ,दर्जी की दुकाने, चश्मे की दुकाने, साईकल स्टोर , ड्राईक्लीनर्स और मोटरपार्ट्स की दुकाने दिनांक 11 जून को प्रातः 08 बजे से दोपहर 01 बजे तक खुली रहेंगी।
फोटोकॉपी, टिंबरमर्चेंट की दुकानें दिनांक 09 जून को प्रातः 08 बजे से दोपहर 01 बजे तक खुली रहेंगी। गाइडलाइन के मुख्य बिन्दु निम्नवत हैं-
